काल्पनिक चित्र |
लोक सेवक शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो इसके बाद निम्नलिखित में से किसी भी विवरण में प्रकट होता है, अर्थात्: -
पहला- (कानून के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित]
दूसरा - भारत की थल सेना, नौसेना या वायु सेना का प्रत्येक कमीशंड अधिकारी;
तीसरा-प्रत्येक न्यायाधीश में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो किसी भी न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कानून द्वारा सशक्त होता है चाहे वह स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में हो]:
चौथा।-न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी (समापक, रिसीवर या आयुक्त सहित)] जिसका ऐसे अधिकारी के रूप में कर्तव्य है कि वह कानून या तथ्य के किसी मामले की जांच या रिपोर्ट करे, या किसी दस्तावेज को बनाने, प्रमाणित करने, या रखने या लेने का काम करे। किसी संपत्ति का प्रभार लेना या उसका निपटान करना, या किसी न्यायिक प्रक्रिया को निष्पादित करना, या शपथ दिलाना या व्याख्या करना, या अदालत में आदेश बनाए रखना, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस तरह के किसी भी कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है, उसे विशेष रूप से ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ;
पाँचवाँ - किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक जूरी सदस्य, निर्धारक या पंचायत का सदस्य:
छठा.—प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे कोई मामला या मामला किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए भेजा गया है;
सातवां - प्रत्येक व्यक्ति जो कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे किसी व्यक्ति को कारावास में बनाने या रखने का अधिकार है;
आठवां - सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के रूप में कर्तव्य है कि वह अपराधों को रोकता है और अपराधों की रिपोर्ट करता है, अपराधियों को न्याय दिलाता है, या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करता है;
नौवां - प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के रूप में कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से कोई संपत्ति प्राप्त करे, प्राप्त करे, रखे या खर्च करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करे, या कोई राजस्व प्रक्रिया या जांच या जांच करे या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले में रिपोर्ट करना या सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना, या सरकार के आर्थिक हितों की रक्षा करना। किसी भी कानून की चूक को रोकने के लिए;
दसवां - प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के रूप में कर्तव्य है कि वह किसी भी गांव, कस्बे या जिले में किसी भी संपत्ति को लेने, प्राप्त करने, रखने या निपटाने के लिए, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन करने के लिए, या कोई दर या कर लगाने के लिए, या किसी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों का पता लगाने के लिए कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना;
ग्यारहवां - प्रत्येक व्यक्ति जो कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के किसी भाग का संचालन करने का अधिकार है;
बारहवाँ - प्रत्येक व्यक्ति जो -
(ए) सरकार की सेवा या वेतन में है, या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सरकार से शुल्क या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है;
(बी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकरण, या केंद्रीय, प्रांत या राज्य के एक अधिनियम के तहत या उसके तहत स्थापित निगम की सेवा या वेतन में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनी की। 1956)।
चित्रण
नगर आयुक्त एक लोक सेवक है।
स्पष्टीकरण 1 - उपरोक्त किसी भी विवरण के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं; उनकी नियुक्ति सरकार करती है या नहीं।
स्पष्टीकरण २—शब्द "लोक सेवक" जहां कहीं भी आते हैं, उनका अर्थ उस प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में लगाया जाएगा जो वास्तव में लोक सेवक का पद धारण कर रहा है, चाहे उस पद को धारण करने के उसके अधिकार में कितनी भी कानूनी त्रुटि क्यों न हो।
स्पष्टीकरण 3- "चुनाव" शब्द किसी भी विधायी, नगरपालिका या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के लिए चुनाव को दर्शाता है, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, जिसके लिए चयन की विधि किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत चुनाव के माध्यम से हो। निर्धारित किया गया है।