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धारा 73 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार, जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए अदालत को इस संहिता के तहत उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति होती है, तो अदालत अपनी सजा से अपराधी को दंडित करने का आदेश दे सकती है। कारावास के किसी भाग या भाग के लिए एकान्त कारावास में रखा जाएगा, जिसके लिए उसे दण्डित किया गया है, जो निम्नलिखित पैमानों के अनुसार कुल तीन महीने से अधिक नहीं होगा, अर्थात्: -
यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं है, तो एक महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं;
यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक है और 2[एक वर्ष से अधिक नहीं है] तो दो महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं;
यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
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