काल्पनिक चित्र |
धारा 64 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के अनुसार, कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध के प्रत्येक मामले में, जिसमें अपराधी को कारावास सहित या बिना जुर्माने से दंडित किया जाता है,
और 2[कारावास या जुर्माना या] केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में, जिसमें अपराधी को जुर्माने की सजा दी जाती है,]
न्यायालय जो ऐसे अपराधी को सजा देता है, यह निर्देश देने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना के भुगतान में चूक करने पर, अपराधी को ऐसी अवधि के लिए कारावास भुगतना होगा जो अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई है या जिसके लिए वह दंड के रूप में दंडनीय है .