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धारा 51 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 51 के अनुसार, शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित ईमानदार ,वचन और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा इंतजार या अधिकृत हो, शपथ शब्द के अन्तर्गत आता है।