काल्पनिक चित्र |
धारा 81 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अनुसार, कोई कार्य केवल इसलिए अपराध नहीं है क्योंकि यह जानते हुए किया जाता है कि इससे चोट लगने की संभावना है, यदि यह किसी आपराधिक इरादे के बिना चोट का कारण बनता है और व्यक्ति या संपत्ति को चोट पहुंचाता है . क्षति को रोकने या टालने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक किया गया।
स्पष्टीकरण - ऐसे मामले में यह तथ्य का सवाल है कि क्या चोट को रोका जाना या टाला जाना प्रकृति में इतना आसन्न था कि यह जानते हुए कि इससे चोट लगने की संभावना है, कार्य करने के जोखिम को उचित ठहराया जा सकता है। या माफ कर दिया गया था।