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धारा 89 . का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अनुसार, बारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या विकार के व्यक्ति के लाभ के लिए, या कानूनी रूप से प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या व्यक्त या निहित सहमति के साथ सद्भाव में किया गया कुछ भी किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हुआ है, या कर्ता का इरादा है, या कर्ता के लिए जाने की संभावना है:
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