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काल्पनिक चित्र |
धारा 97 . का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है-
1. मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध से अपनी और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना;
2. किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, शरारत या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है, या जो चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार करने का प्रयास है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चल और अचल संपत्ति की रक्षा करे।
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