काल्पनिक चित्र |
धारा 120क . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 120क के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति-
(1) कोई अवैध कार्य, या
(2) अवैध तरीके से करने या करने के लिए सहमत होता है एक कार्य जो अवैध नहीं है, तो ऐसी सहमति को आपराधिक साजिश कहा जाता है:
बशर्ते कि कोई भी सहमति किसी अपराध को करने के लिए सहमति के अलावा एक आपराधिक साजिश नहीं होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई अन्य कार्य उस सहमति के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है।
स्पष्टीकरण- यह महत्वहीन है कि क्या अवैध कार्य ऐसी सहमति का अंतिम उद्देश्य है या केवल उस वस्तु के लिए आकस्मिक है।