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धारा 122 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अनुसार, जो कोई भी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के इरादे से या युद्ध की तैयारी के इरादे से सैनिक, हथियार या गोला-बारूद एकत्र करता है, या अन्यथा युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है, उसे दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
लागू अपराध
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से शस्त्र आदि एकत्र करना।
सजा - आजीवन कारावास या दस साल की कैद और जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है