काल्पनिक चित्र |
धारा 132 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के अनुसार, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह को उकसाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह होता है, उसे मृत्युदंड या कारावास से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास, या एक अवधि के लिए कारावास जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
विद्रोह के लिए उकसाने के परिणामस्वरूप विद्रोह हुआ।
सजा - मौत या आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद और जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।