कल्पनिक चित्र |
धारा 138 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के अनुसार, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अवज्ञा का कार्य करता है, और यदि अवज्ञा के ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किया जाता है वह दुष्प्रेरण, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना, यदि अवज्ञा उस उकसावे के परिणामस्वरूप हुई हो।
सजा - छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों।
एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध: किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा अपमान का कार्य
सजा : 6 महीने या जुर्माना या दोनों
ध्यान में रखते :
जमानत: जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट