धारा 148 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अनुसार, जो कोई भी, किसी भी घातक हथियार, या किसी भी चीज से लैस होने पर, जब एक आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो मृत्यु का कारण बनने की संभावना होती है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
लागू अपराध
सजा - तीन साल कैद या जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध : घातक हथियारों से लैस दंगा
सजा : 3 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत : जमानती
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट