काल्पनिक चित्र |
धारा 175 उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अनुसार, जो कोई भी लोक सेवक(सरकरी अधिकारी) के रूप में कोई 1.(दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) किसी लोक सेवक को पेश करने या देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए,
उसे पेश नही करता है या देने में जानबूझ कर चूक करता है, वह साधारण दंड से दंडित किया जाएगा। जो किसी एक अवधि के कारावास या उस कारावास को एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ,
या, यदि 1(दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) को किसी भी न्यायालय में पेश या वितरित किया जाना है, तो साधारण कारावास की अवधि जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, सजा दी जा सकती है।
चित्रण
2000 अधिनियम सं. उप का 1। धारा 91 द्वारा 21 और पहली अनुसूची (17-10-2000 से प्रभावी) कुछ शब्दों के लिए।
2000 अधिनियम सं। उप। दस्तावेज़ के लिए धारा 91 और पहली अनुसूची (17-10-2000 से प्रभावी) द्वारा 21।
3 कानून आदेश, 1950 के अनुकूलन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रतिस्थापित।
4 कानून आदेश, 1950 के अनुकूलन द्वारा जिला न्यायाधीश के लिए प्रतिस्थापित। भारतीय दंड संहिता, 1860 34
क, 1[जिला न्यायालय] के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, उसे प्रस्तुत करने का जानबूझकर लोप करता है। ए ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।
Offence : जानबूझकर एक लोक सेवक को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा एक दस्तावेज पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना जो इस तरह के दस्तावेज को वितरित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है
सजा: जानबूझकर एक लोक सेवक को एक दस्तावेज पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है, जो इस तरह के दस्तावेज देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत: जमानतीय
विचारणीय : न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है, अध्याय 26 के तहत; या किसी न्यायालय में, किसी मजिस्ट्रेट को नहीं किया गया है
अपराध : यदि दस्तावेज़ को अदालत में पेश या वितरित करने की आवश्यकता है
सजा: यदि दस्तावेज़ को पेश करने की आवश्यकता है या अदालत में वितरित किया जा सकता है
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत: जमानतीय
विचारणीय : न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है, अध्याय 26 के तहत; या किसी न्यायालय में, किसी मजिस्ट्रेट को नहीं किया गया है
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