काल्पनिक चित्र |
धारा 204 उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 204 के अनुसार, जो कोई किसी 3[दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को छुपाता या नष्ट करता है, जिसे कानूनी रूप से मजबूर करने के इरादे से किसी लोक सेवक के समक्ष किसी भी अदालत में या किसी भी कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए, या इसे उपरोक्त अदालत या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश करने या उपयोग करने से रोकने के लिए, या उस उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से बुलाए जाने के बाद या 3 [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] पेश करने के लिए, पूरे को नष्ट कर देता है या ऐसे 3[दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का कोई भाग, या इसे अपठनीय बनाता है, तो उसे या तो किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Offence : किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित रखना या नष्ट करना ताकि साक्ष्य में इसके उत्पादन को रोका जा सके
सजा: 2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान : असंज्ञेय
जमानत : जमानतीय
ट्राइबल : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
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