धारा 201 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य को गायब कर देता है, इस आशय से कि अपराधी सजा को छुपा सकता है या संबंधित कोई जानकारी देता है। उस अपराध के लिए जिसे वह झूठा जानता या मानता है;
यदि मृत्यु से दंडनीय अपराध - यदि वह अपराध जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि किया गया है, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। दंड के भागी हों।
यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है—और यदि अपराध आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी भागी होगा। आर्थिक दंड का भागी भी होगा।
यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास के साथ दंडनीय है - और यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, तो अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि की एक चौथाई अवधि तक दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। , या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ।
लागू अपराध
किसी अपराध के साक्ष्य को नष्ट करना, या किसी अपराधी को स्क्रीन करने के लिए झूठी सूचना देना।
1. यदि अपराध मृत्यु दंडनीय है।
सजा - सात साल की कैद + जुर्माना।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
2. यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है।
सजा - तीन साल की कैद + जुर्माना।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
3. यदि अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है।
सजा - अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की एक चौथाई अवधि के लिए, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और अदालती कार्यवाही अपराध के अनुसार होगी।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है
Offence : किसी अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधियों को ट्रैक करने के लिए गलत जानकारी देना, अगर यह एक पूंजीगत अपराध है
सजा : 7 साल + जुर्माना
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत : जमानती
विचारणीय : सत्र न्यायालय
अपराध : यदि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई जाती है
सजा : 3 साल + जुर्माना
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत : जमानती
ट्राइबल : मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अपराध : यदि 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा सुनाई गई हो
सजा: अपराध का एक चौथाई या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत : जमानती
विचारणीय : किए गए अपराध के समान