काल्पनिक चित्र |
धारा 212 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अनुसार, जो कोई भी, जब कोई अपराध किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह जानता है या उसके पास अपराधी होने का विश्वास करने का कारण है, कानूनी दंड को रोकने के इरादे से, आश्रय देगा या छिपाएगा;
यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है—यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दंडित होगा
यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है-
यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;
और यदि अपराध कारावास से दंडनीय है जो एक वर्ष तक का हो सकता है और दस वर्ष तक नहीं हो सकता है, तो अपराध के लिए प्रदान किए गए विवरण के कारावास के साथ, जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक हो सकता है। जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
इस धारा में एक अपराध में भारत के बाहर किसी स्थान पर किया गया कार्य शामिल है, जो अगर भारत में किया जाता, तो निम्नलिखित धाराओं के तहत दंडनीय होता, अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 449 और 460 और इस तरह के हर कृत्य को इस खंड के प्रयोजनों के लिए दंडनीय माना जाएगा, जैसे कि अभियुक्त व्यक्ति ने इसे किया था भारत में करने का दोषी था।
अपवाद.—यह प्रावधान किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होता है जिसमें अपराधी को आश्रय देना या छिपाना पति या पत्नी द्वारा हो।
1. यदि उसका अपराध मृत्यु दंडनीय है।
सजा - पांच साल की कैद + जुर्माना।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
2. यदि उसका अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय है।
सजा - तीन साल की कैद + जुर्माना।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
3. यदि उसका अपराध एक वर्ष के कारावास से दंडनीय है, न कि दस वर्ष के कारावास से।
सजा - अपराध के लिए कारावास की एक चौथाई अवधि, या जुर्माना, या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
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