काल्पनिक चित्र |
धारा 134 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 134 के अनुसार, जो कोई भी, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाता है, जबकि वह अधिकारी अपने पद में कार्यरत है , जिसके परिणामस्वरूप हमला हुआ है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
हमले के लिए उकसाने के परिणामस्वरूप हमला हुआ।
सजा - सात साल कैद और जुर्माना।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध : आक्रमण किया तो ऐसे आक्रमण का खात्मा
सजा : 7 साल + जुर्माना
संज्ञान: संज्ञान
जमानत : गैर जमानती
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
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