काल्पनिक चित्र |
धारा 135 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 135 के अनुसार, जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को ड्यूटी से भागने के लिए उकसाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
लागू अपराध
सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण।
सजा - दो साल कैद या जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध : अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक की गरिमा का हनन
सजा : 2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञान
जमानत: जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट