काल्पनिक चित्र |
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार,
जो कोई भी, यह जानते हुए कि उसे ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश द्वारा किसी भी कार्य को करने से रोका जाना है, जिसे लोक सेवक कानूनी रूप से प्रख्यापित करने के लिए सशक्त है, अपने कब्जे या प्रबंधन में किसी संपत्ति के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था करता है, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है;
यदि इस तरह की अवज्ञा कानूनी रूप से नियुक्त व्यक्तियों के लिए बाधा, झुंझलाहट या चोट, या रुकावट, झुंझलाहट या चोट का कारण बनती है, या पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दंडित किया जाएगा। जुर्माना जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ;
और अगर इस तरह की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, या कारण बनती है, या कारण बनती है, या भड़काने या भड़काने की प्रवृत्ति होती है, तो दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे छह महीने तक, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
स्पष्टीकरण.—यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए या उसे पता होना चाहिए कि उसकी अवज्ञा से चोट लगने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि उसे उस आदेश का ज्ञान है जिसकी वह अवज्ञा करता है, और यह कि उसकी अवज्ञा से क्षति होती है या होने की संभावना है।
लागू अपराध
लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।
1. यदि इस तरह की अवज्ञा - कानूनी रूप से नियुक्त व्यक्तियों के लिए बाधा, झुंझलाहट या चोट का कारण बनती है।
सजा - एक माह का साधारण कारावास या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
2. यदि इस तरह की अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है, -
सजा - छह महीने की कैद या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 188
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, "जो कोई भी लोक सेवक के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है, उसे या तो कारावास या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।"
जो कोई भी, यह जानते हुए कि वह लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक या कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार द्वारा ऐसे आदेश को लागू करने के लिए प्रख्यापित किसी भी आदेश के कब्जे में है, या उसके कब्जे में है, कोई भी कार्य करने से विरत रहता है, या उसके साथ कोई विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है अपने प्रबंधन के तहत किसी संपत्ति के संबंध में, ऐसे निर्देश की अवहेलना करता है, या ऐसे आदेश का पालन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भागीदार बन जाता है।
यदि इस तरह की अवज्ञा कानूनी रूप से नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट, या बाधा, झुंझलाहट या चोट का कारण बनती है, या पैदा करने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
और यदि इस तरह की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, या कारण बनती है, या दंगा या दंगे का कारण बनता है तो दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ
धारा 188 की आवश्यकता कब होती है?
जब देश, राज्य या किसी शहर में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या किसी राज्य सरकार या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी युद्ध, महामारी या किसी बड़ी परेशानी को रोकने या रोकने के लिए ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है। जिसमें देश, प्रदेश या किसी भी शहर के नागरिकों को कुछ कार्य करने या न करने का आदेश दिया जाता है, आदेश का मूल उद्देश्य केवल देश हित को बनाए रखना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन नहीं करता है तो ऐसे आदेश के समुचित क्रियान्वयन के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 का प्रावधान किया गया है।
कर्फ्यू क्या है?
कर्फ्यू एक तरह का सख्त शासनादेश है, जो लोगों को सड़कों पर निकलने से रोकता है। यह राज्य के नियमों के अनुसार और आपातकालीन स्थितियों में घोषित किया जाता है। इस दौरान लोग निर्धारित संख्या में घंटों के लिए घर के अंदर रहने को मजबूर हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर जुर्माना या गिरफ्तारी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर रविवार, 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू वास्तविक कर्फ्यू से काफी अलग था। जनता कर्फ्यू नागरिकों द्वारा स्वयं लगाया गया कर्फ्यू था। ऐसे में भले ही सभी को बाहर या सार्वजनिक जगहों पर न जाने की सलाह दी गई हो, लेकिन इसकी अवज्ञा करने पर कोई जुर्माना नहीं था. लेकिन देश में चुनाव के समय आपने कर्फ्यू के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर यदि चार से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, तो उन सभी को इस आदेश का पालन न करने का दोषी कहा जाता है और वे सभी इसका हिस्सा बन जाते हैं।
धारा 188 का क्या प्रभाव है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत, आपको किराने का सामान लेने, डॉक्टर के पास जाने या टहलने जाने जैसी सभी आवश्यक गतिविधियाँ करने की अनुमति है, बशर्ते आप सामाजिक दूरी का पालन करें। आपातकालीन सेवाओं में काम करने वाले लोग पाबंदियों में शामिल नहीं हैं। अपने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना बेहतर है। गैर-जरूरी जगहों को बंद किया जा सकता है जिसमें स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय शामिल हैं। यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन को भी रोका जा सकता है, लेकिन कोई भी इस पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी बड़ी है. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
Offence : लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक किए गए आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के लिए बाधा, झुंझलाहट या चोट का कारण बनती है
सजा: 1 महीने का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत : जमानती
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
Offence : अगर इस तरह की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि के लिए खतरा पैदा करती है।
सजा: 6 महीने या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत : जमानती
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
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