धारा 189 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के अनुसार, जो कोई भी लोक सेवक ( सरकारी अधिकारी ) को ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित(उत्साहित) करने, या करने से विरत (हटा हुआ) रहने के उद्देश्य से किसी लोक सेवक ( सरकारी अधिकारी ) को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह लोक सेवक ( सरकारी अधिकारी ) हितबद्ध माना जाता है, क्षति की धमकी देता है, या ऐसे लोक सेवक के कार्यों के प्रयोग से जुड़े किसी भी कार्य को करने में देरी, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ, दंडित किया जाएगा।
Offence : किसी लोक सेवक को उसे चोट पहुँचाने की धमकी देना या उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना या किसी भी आधिकारिक कार्य को करने से मना करना जिसमें वह रुचि रखता हो
सजा: 2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान : असंज्ञेय
जमानत : जमानतीय
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट