काल्पनिक चित्र |
धारा 136 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 136 के अनुसार, जो कोई भी, इसके बाद-बहिष्कृत को छोड़कर, यह जानकर या विश्वास करने का कारण रखता है कि 1 [भारत सरकार] सेना, 2 [नौसेना या वायु सेना] का कोई अधिकारी, सैनिक, [सैनिक या वायुसैनिक] ऐसे अधिकारी, सैनिक, 3 [सैनिक या वायुसैनिक] को किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा
अपवाद - यह प्रावधान उस मामले तक नहीं है जिसमें पत्नी को उसके पति द्वारा आश्रय दिया जाता है।
अपराध : भागे हुए अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को आश्रय देना
सजा : 2 साल या जुर्माना या दोनों
ध्यान में रखते :
जमानत : जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट