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धारा 139 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 139 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे सेना अधिनियम, 1950, (1950 का 46), नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, 1934 (34 का) द्वारा अधिसूचित किया गया है। 1934), वायु सेना अधिनियम या वायु सेना
अधिनियम, 1950 (1950 का 45), इस अध्याय में परिभाषित किसी भी अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंडनीय नहीं है।