काल्पनिक चित्र |
धारा 140 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना का सैनिक, नाविक या वायुसैनिक न होते हुए भी यह विश्वास करने के आशय से कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या वायुसैनिक है, पहनता है ऐसी कोई भी पोशाक पहनता है या ऐसे सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा इस्तेमाल की गई पोशाक या प्रतीक चिन्ह जैसा प्रतीक चिन्ह धारण करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है। जुर्माने से दंडित किया जाएगा
लागू अपराध
एक सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिन्ह पहनना।
सजा - तीन महीने की कैद या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध: पोशाक पहनना या किसी सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा इस्तेमाल किए गए टोकन को इस आशय से ले जाना कि उसे ऐसा सैनिक, नाविक या वायुसैनिक माना जा सकता है
सजा : 3 महीने या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञान
जमानत: जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट