काल्पनिक चित्र |
धारा 173 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अनुसार, जो भी कोई लोक सेवक किसी लोक सेवक के रूप में उसके द्वारा जारी किए गए किसी समन, नोटिस या आदेश को जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, किसी अन्य व्यक्ति पर या अपने पर होते हुए किसी भी तरह से जानबूझकर रोकेगा,
या
जानबूझकर ऐसे किसी समन, नोटिस या आदेश को ऐसे किसी भी स्थान पर कानूनी रूप से पोस्ट करने से रोकता है,
या ऐसे किसी भी समन, नोटिस या आदेश को जानबूझकर किसी भी स्थान से हटाता है जहां इसे कानूनी रूप से चिपकाया गया है,
या
किसी लोक सेवक के प्राधिकार के तहत की जाने वाली किसी भी उद्घोषणा को कानूनी रूप से सार्वजनिक सेवक के रूप में ऐसी उद्घोषणा को निर्देशित करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम बनाने से रोकता है, या जानबूझकर रोकता है,वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा,
या
यदि समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट द्वारा किसी न्यायलय में उपस्थित होने या दस्तावेजों या अभिलेखों को पेश करने के लिए है, तो छह महीने तक की अवधि के साधारण कारावास के साथ, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक हजार रुपये तक बढ़ा सकते हैं, या दोनों के साथ।
सजा - एक माह का साधारण कारावास या पांच सौ रुपये का जुर्माना, या दोनों।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
2. यदि समन आदि किसी न्यायालय आदि में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए है।
सजा - छह माह का साधारण कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
Offence : किसी भी नोटिस की सेवा या सम्मन को रोकना, या चिपकाए जाने पर उसे हटाना या फिर से रोकना
सजा: 1 महीने का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत : जमानतीय
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
अपराध : यदि सम्मन आदि के लिए न्याय की अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आदि की आवश्यकता होती है
सजा: 6 महीने की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: न पहचाने जाने योग्य
जमानत: जमानतीय
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
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