काल्पनिक चित्र |
धारा 177 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक के रूप में किसी लोक सेवक ( सरकारी अधिकारी ) को किसी भी मामले में जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हुए, उस मामले की सही जानकारी है बता कर देता है जिसे वह जानता है कि वह गलत है। या जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह निराधार है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
या,
यदि वह जानकारी जो वह देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, किसी अपराध के किए जाने से संबंधित है, या किसी अपराध के किए जाने को रोकने के उद्देश्य से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक है, तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों।
लागू अपराध
1. सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर गलत जानकारी देना।
सजा - छह महीने की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
2. यदि सूचना किसी अपराध के किए जाने आदि के बारे में है।
सजा - दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध : एक लोक सेवक को जानबूझकर झूठी सूचना देना
सजा: 6 महीने या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: असंज्ञेय
जमानत: जमानती
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
अपराध : यदि आवश्यक जानकारी किसी अपराध आदि के किए जाने का सम्मान करती है।
सजा: 2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: असंज्ञेय
जमानत: जमानती
ट्राइएबल : कोई भी मजिस्ट्रेट
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