काल्पनिक चित्र |
धारा 180 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 180 के अनुसार, जो भी कोई व्यक्ति, कानूनी रूप से सक्षम लोक सेवक ( सरकारी अधिकारी) द्वारा उसके द्वारा दिए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होने पर, उस बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों
अपराध : सार्वजनिक रूप से ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना
सजा: 3 महीने की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: असंज्ञेय
जमानत: जमानती
विचारणीय : न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है, अध्याय 26 के तहत; या किसी न्यायालय में, किसी मजिस्ट्रेट को नहीं किया गया है
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