काल्पनिक चित्र |
धारा 209 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के आशय से न्यायालय में कोई दावा करता है, जिसे वह जानता है कि वह दावा झूठा है, तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा।, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
अपराध : अदालत में झूठा दावा
सजा : 2 साल + जुर्माना
संज्ञान : असंज्ञेय
जमानत : जमानतीय
ट्राइबल : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
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