काल्पनिक चित्र |
धारा 218 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के रूप में कोई अभिलेख या अन्य लेख बनाने का प्रभारी होते हुए, उस अभिलेख या अन्य लेख को इस तरह से गढ़ता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है। , या यह जानते हुए कि इससे जनता या किसी व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचने की संभावना है, या इसके इरादे से, या यह जानते हुए कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाया जा सकता है, या किसी संपत्ति को इस तरह की जब्ती या अन्य से बचाया जा सकता है किसी ऐसी देनदारी से, जिसके लिए वह संपत्ति कानून के अधीन है, बचाने का इरादा या संभावना है या जानबूझकर ऐसा करना, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध: लोक सेवक ने किसी व्यक्ति को सजा से, या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड बनाया या लिखा
सज़ा: 3 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञान : असंज्ञेय
जमानत : जमानतीय
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
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