धारा 237 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 237 के अनुसार, जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई नकली सिक्का भारत में आयात करता है या भारत से निर्यात करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी। किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अपराध: यह जानते हुए कि वह नकली है, नकली सिक्के का आयात या निर्यात करना।
सजा : 3 वर्ष + जुर्माना
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत: गैर जमानती
विचारणीय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट