256 – सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना
धारा 256 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 256 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी स्टाम्प की जालसाजी के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी उपकरण या सामग्री को अपने कब्जे में रखता है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उसका उपयोग ऐसी जालसाजी के लिए किया जाना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी देना होगा।
अपराध: सरकारी स्टाम्प की जालसाजी के उद्देश्य से किसी उपकरण या सामग्री को अपने कब्जे में रखना
दंड: 7 वर्ष + जुर्माना
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत: गैर-जमानती
विचारणीय: प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट