धारा 263 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 263 के अनुसार, जो कोई धोखाधड़ी से, या सरकार को हानि पहुँचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी स्टाम्प से उस चिह्न को मिटाता या हटाता है, जो यह दर्शाने के उद्देश्य से उस पर चिपकाया या छापा गया है कि ऐसे स्टाम्प का उपयोग किया जा चुका है, या जानबूझकर किसी ऐसे स्टाम्प को अपने पास रखता है, बेचता या निपटाता है, जिससे ऐसे चिह्न को मिटाया या हटाया गया है, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता या निपटाता है, जिसके बारे में वह जानता है कि उसका उपयोग किया जा चुका है, तो उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अपराध : स्टाम्प का उपयोग किए जाने का संकेत देने वाले चिह्न को मिटाना
दण्ड : 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों
संज्ञान : संज्ञेय
जमानत : जमानती
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट