धारा 267 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 267 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे तौलने वाले उपकरण या बाट या लम्बाई या धारिता के किसी माप को बनाता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह नकली है, ताकि उसे असली के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे असली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध: कपटपूर्ण उपयोग के लिए नकली बाट या माप बनाना या बेचना
दंड: 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञेय
जमानत: गैर-जमानती
विचारणीय: कोई भी मजिस्ट्रेट