काल्पनिक चित्र |
धारा 124 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार, जो कोई भारत के 18[राष्ट्रपति] या किसी राज्य 19।।। 20।।। 21।।। के 22[राज्यपाल 23।।।] को ऐसे 1[राष्ट्रपति या 16[राज्यपाल 17।।।]] की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से,
1. कानून के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा रानी के लिए प्रतिस्थापित।
2. 1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा प्रतिस्थापित, एस. 117 और अनुसूची (1-1-1956 से प्रभावी) जीवन के लिए निर्वासन के लिए।
3.1921 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित, एस. 2 और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेगा।
4. 1957 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा दृष्टांत के लिए एवजी, s. 3 और अनुसूची 2.
5.1957 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा, धारा 3 और अनुसूची 2, (ए) कोष्ठक और पत्र छोड़े गए।
उदाहरण (बी) 6 कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा छोड़ा गया।
7. 1870 के अधिनियम संख्या 27 द्वारा डाला गया, एस। 4.
8. कानून का अनुकूलन आदेश, 1948, कानून का अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 का अधिनियम संख्या 3, धारा 3 और ब्रिटिश भारत की अनुसूची के स्थान पर पूर्वोक्त रूप में आया।
9. एडैप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर, 1950 या रानी को प्रांतों या उसके किसी हिस्से की संप्रभुता से वंचित करने के लिए छोड़े गए शब्द।
10. भारत सरकार (भारतीय कानून का अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा भारत सरकार या किसी स्थानीय सरकार के लिए एवजी।
11. कानून के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रांतीय के लिए एवजी।
12. कानून अनुकूलन आदेश, 1948 या बर्मा सरकार द्वारा छोड़े गए शब्द।
13.1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा प्रतिस्थापित, एस. 117 और अनुसूची, जीवन के लिए या उससे कम अवधि के लिए निर्वासन के लिए।
14. 1921 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा डाला गया, एस। 3.
15. कानून के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा रानी के लिए प्रतिस्थापित।
16. 1955 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा जीवन के लिए निर्वासन के लिए प्रतिस्थापित, एस। 117 और अनुसूची।
17.1921 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा प्रतिस्थापित, एस. 2 और उसकी सारी संपत्ति ज़ब्त कर ली जाएगी।
18. कानून के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एवजी।
19. शब्द भारत सरकार (भारतीय कानून का अनुकूलन) आदेश, 1937 या लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा छोड़े गए।
20. कानून अनुकूलन आदेश, 1948 या भारत के गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्य द्वारा छोड़े गए शब्द।
21. शब्द भारत सरकार (भारतीय कानून का अनुकूलन) आदेश, 1937 या एक प्रेसीडेंसी की परिषद द्वारा छोड़े गए।
22. 1951 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा राज्यपाल के लिए एवजी।
23. कानून के अनुकूलन (नंबर 2) आदेश, 1956 या राजप्रमुख द्वारा छोड़े गए शब्द। भारतीय दंड संहिता, 1860 24
ऐसे 18[राष्ट्रपति या 15[गवर्नर 16III]] पर हमला करता है या गलत तरीके से बाधा डालता है, या आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन से उसे रोकने या आतंकित करने का गलत प्रयास करता है, या ऐसे को डराने का प्रयास करता है,
उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।