काल्पनिक चित्र |
धारा 160 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अनुसार, जो कोई भी उपद्रव या गड़बड़ी का कारण बनता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
लागू अपराध
उपद्रव करना।
सजा - एक महीने की कैद या सौ रुपये जुर्माना या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह सुलह योग्य नहीं है।
अपराध : दंगा करना
सजा : 1 माह या जुर्माना या दोनों
संज्ञान- संज्ञेय
जमानत : जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट
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