भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर लड़कर, सार्वजनिक शांति भंग करते हैं, तो उन्हें दंगा करने वाले कहा जाता है।
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