काल्पनिक चित्र |
धारा 168 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 168 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक (सरकारी अधिकारी या कर्मचारी) होते हुए यदि वह कोई अन्य व्यवसाय करता है, तो उस व्यक्ति पर धारा 168 लागू होगी और उसे इस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा। उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
1. 2000 के अधिनियम संख्या 21 द्वारा, एस। 91 और पहली अनुसूची, कुछ शब्दों के लिए (17-10-2000 से प्रभावी)। भारतीय दंड संहिता, 1860 31
अपराध : लोक सेवक अवैध रूप से व्यवसाय में लिप्त है।
सजा : एक साल का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: असंज्ञेय
जमानत : जमानती
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
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