काल्पनिक चित्र |
धारा 169 का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों से संबंधित कई तरह के प्रावधान किए गए हैं और उनकी सजा भी बताई गई है
भारतीय दंड संहिता की धारा 169 के अनुसार जो भी कोई लोक सेवक (सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी) होते हुए अवैध रूप से किसी संपत्ति को खरीदना या बोली लगाना चाहे अपने नाम से हो, या किसी दूसरे के नाम से, तथा दूसरे के साथ संयुक्त रूप से मिलकर, या टुकड़ों में उस संपत्ति को बेचेगा या उस संपत्ति की बोली लगाएगा तो उसे किसी एक अवधि के साधारण कारावास से, या जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा और अगर संपत्ति सरकारी अफसर द्वारा बेच दी गई है तो उस संपत्ति को जप्त कर लिया जाएगा
सजा - दो साल की कैद या जुर्माना, या दोनों और संपत्ति का अधिग्रहण।
यह एक जमानती, असंज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
अपराध : लोक सेवक अवैध रूप से संपत्ति खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है
सजा : 2 साल का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों और संपत्ति की जब्ती, अगर खरीदी गई है
संज्ञान: गैर-संज्ञेय
जमानत : जमानती
विचारणीय : प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
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