काल्पनिक चित्र |
धारा 171 . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों (सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी) के किसी विशेष वर्ग का न होते हुए,यह विश्वास कराने के इरादे से, या इस ज्ञान के साथ कि यह माना जाने की संभावना है, कि वह लोक सेवको के वर्ग के समान पोशाक पहनता है लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक, या किसी चिन्ह के सदृश कोई चिन्ह, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
लागू अपराध
कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त चिन्ह पहनना या पहनना।
सजा - तीन महीने की कैद या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध कंपाउंडेबल नहीं है।
अपराध : जैसा बताया गया है
सजा : 3 महीने या जुर्माना या दोनों
संज्ञान: संज्ञान
जमानत : गैर जमानती
विचारणीय : कोई भी मजिस्ट्रेट
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