काल्पनिक चित्र |
धारा 171क . का उदाहरण
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171क के अनुसार-
2[(क) उम्मीदवार का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है;]
(ख) "चुनावी अधिकार" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े होने या उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस लेने या वोट देने या मतदान से दूर रहने का अधिकार।
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