काल्पनिक चित्र |
धारा 171ख . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार, (1) जो कोई-
(i) किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी चुनावी अधिकार का प्रयोग करने या ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए या प्रेरित करने के उद्देश्य से इनाम देता है, या
(ii) ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए पुरस्कार के रूप में स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई संतुष्टि; विरोध करता है,
वह रिश्वत का अपराध करता है:
बशर्ते कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।
(2) कोई व्यक्ति जो घूस की पेशकश करता है या देने के लिए सहमत होता है या देने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह समझा जाएगा कि उसने घूस दिया है।
(3) एक व्यक्ति जो घूस प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह समझा जाएगा कि उसने घूस स्वीकार कर लिया है और कोई व्यक्ति जो उस काम को करने का इरादा नहीं रखता है जिसे करने का उसका इरादा नहीं है।, या जो उसने नहीं किया है उसे करने के लिए पुरस्कार के रूप में घूस को स्वीकार करता है, यह समझा जाएगा कि उसने पुरस्कार के रूप में घूस को स्वीकार कर लिया है।
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