धारा 171ग – निर्वाचनों में असम्यक्् असर डालना |
धारा 171ग . का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार, (1) जो कोई भी चुनाव के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध करता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई-
(क) किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें उम्मीदवार या मतदाता रुचि रखता है, या
(1) इन्स। 1920 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा, एस। 2, अध्याय 9ए।
(2) 1975 के अधिनियम संख्या 40 द्वारा खंड (क) के लिए प्रतिस्थापित, एस। 9. भारतीय दंड संहिता, 1860 32
(ख) किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक ईशनिंदा का विषय बन जाएगा या बनाया जाएगा,
उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या मतदाता के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए समझा जाएगा।
(3) सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा या किसी चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना किसी वैध अधिकार का प्रयोग करना इस धारा के अर्थ में हस्तक्षेप करने वाला नहीं माना जाएगा।
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