काल्पनिक चित्र |
धारा 171घ का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171घ के अनुसार, जो कोई भी किसी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या काल्पनिक नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मतदान करता है, या ऐसे चुनाव में एक से अधिक बार मतपत्र के लिए आवेदन करता है। मतदान करने के बाद उसी चुनाव में अपने नाम से कागज, और जो कोई भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से वोट देने के लिए उकसाता है, खरीदता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह प्रतिरूपण का अपराध करता है।
1[बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे किसी मतदाता की ओर से एक परोक्षी के रूप में मतदान करने के लिए किसी कानून के तहत अनुमति दी गई है, जहां तक कि वह ऐसे मतदाता की ओर से एक परोक्षी के रूप में वोट करता है। के लिए अधिकृत किया गया है
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