काल्पनिक चित्र |
धारा 171ड का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171ड के अनुसार, जो कोई रिश्वतखोरी का अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि आतिथ्य के रूप में रिश्वत देने पर केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
उदाहरण—आतिथ्य का अर्थ रिश्वत के उस रूप से है जो घूस, भोजन, पेय, मनोरंजन या प्रावधान के रूप में होता है।
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