काल्पनिक चित्र |
धारा 171ज का उदाहरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के अनुसार, जो कोई भी, किसी भी उम्मीदवार के लिखित रूप में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना, इस तरह से खर्च करता है या खर्च करने के लिए अधिकृत करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है:
बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकरण के बिना कुल मिलाकर दस रुपये से अधिक का कोई खर्च नहीं किया है, तो इस तरह के खर्च की तारीख से दस दिनों के भीतर उम्मीदवार का लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस उम्मीदवार के अधिकार के साथ ऐसा खर्च किया।
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