काल्पनिक चित्र |
भारतीय दंड संहिता की धारा 171झ के अनुसार, जो कोई भी उस समय लागू किसी कानून द्वारा या कानून के बल वाले किसी नियम द्वारा चुनाव में या चुनाव के संबंध में किए गए खर्च का हिसाब रखने के लिए आवश्यक होने पर विफल रहता है। इस तरह के खाते को रखने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।]
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